व्यापारियों ने समय से टैक्स जमा नही किया तो भारी जुर्माना
दीपेंद्र सिंह (संपादक)
राज्य कर उपायुक्त मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पोर्टल पर जीएसटी व्यापारियों के लिए एक योजना आई है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक स्कूटनी वहन के तहत माल सिर्जित हुआ है। उसके लिए यदि व्यापारी एक साथ उस जीएसटी को जमा कर देते हैं तो ब्याज अर्जेंट समाप्त कर दिया जाएगा ।
राज्य कर उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया
31 मार्च तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। हमारे रायबरेली में लगभग 1 हजार व्यापारियों का असेसमेंट हुआ है। जिसमें लगभग 20 करोड़ की डिमांड क्रियेट की गई है यदि कोई भी व्यापारी अपने जीएसटी कर को जमा कर देता है तो उसमें ब्याज की छूट दे दी जाएगी। इनको हम इंटीमेशन नोटिस जारी कर रहे हैं। इनको बल्क एसएमएस द्वारा भी जानकारी देने की हमारी योजना है।
साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी कोशिश करेंगे उन तक यह सूचना पहुंचे। और पोर्टल पर भी अपने स्रोतों के जरिए उन तक मैसेज भेजा जा रहा है। मनीष कुमार ने यह भी बताया कि यदि कोई भी व्यापारी इस समय सीमा के अंदर जीएसटी कर को नहीं भरता है तो यह ब्याज हर साल मूलधन पर एक बड़े अमाउंट के रूप में बढ़ता जाएगा। इसके बाद विभाग द्वारा भारी ब्याज सहित जीएसटी वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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