रायबरेली(Raebareli)(अभय सिंह)
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एक नाबालिग पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) को क्लीन चिट दे दी. हालांकि, दूसरी पहलवानों से जुड़े इसी तरह के मामले में पुलिस ने बृजभूषण पर कई आरोप तय किए हैं. आरोपों में IPC की कई धाराओं का जिक्र है. चार्जशीट में IPC की धाराओं 354, 354 (ए), 354 (डी), 506 (1) और 109 का जिक्र है.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में WFI के सहायक सचिव विनोद कुमार तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं. तोमर के खिलाफ IPC की धाराओं 506 (1) और 109 के तहत आरोप तय किए गए हैं. धारा 506 (1) आपराधिक धमकी की बात करती है. कोई व्यक्ति अगर इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे दो साल तक कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना लग सकता है या फिर फिर दोनों लग सकते हैं।
वहीं धारा 109 किसी अपराध के लिए किसी को उकसाने की बात करती है. अगर उकसाने पर वो अपराध होता है, तो ऐसे उकसावे के लिए धारा में सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. ऐसे में सजा सजा उस अपराध के हिसाब से तय होगी, जो अपराध किया गया है.इस मामले में अगली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 जून को होगी।
सोर्स -लल्लनटॉप