पेट्रोल पंप संचालक “नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ की रणनीति करें लागू 

नो हेल्मेट, नो फ्यूल'

पेट्रोल पंप संचालक “नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ की रणनीति करें लागू 

दीपेंद्र सिंह (संपादक)

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि जनपद रायबरेली में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के पत्र द्वारा “नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है।

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटरयान नियमावली-1988 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इस प्राविधानों का उल्लघंन केन्द्रीय यान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।

नो हेल्मेट, नो फ्यूल'
नो हेल्मेट, नो फ्यूल’

इस सम्बन्ध में जनपद रायबरेली में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें, कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिससे चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।

उन्होंने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं वाहन स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी०, फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

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