धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 08 नवम्बर तक लागू एडीएम ई

धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 08 नवम्बर तक लागू एडीएम ई

दीपेंद्र सिंह (संपादक)

जनपद में 16 सितम्बर को ईद मिलाद-उल-नवी (बारावफात) 17 सितम्बर को श्री गणेश अनन्त चतुर्दशी एवं विश्वकर्मा पूजा 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयन्ती 03 से 11 अक्टूबर तक नवरात्रि दुर्गा पूजा 12 अक्टूबर को दशहरा विजयादशमी 17 अक्टूबर को बाल्मिीकि जयन्ती 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर को दीपावली 02 नवम्बर को गोवर्धन पूजा 03 नवम्बर को भैया दूज/ चित्रगुप्त जयन्ती 07 नवम्बर को छठ पूजा का त्यौहार/पर्व मनाया जाना है एवं 27 अक्टूबर 2024 को पी०सी०एस० (प्रा०) परीक्षा होना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समयाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है।
अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से 11 सितम्बर से 08 नवम्बर 2024 तक निषेधाज्ञा जारी किया है।

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