Raebareli (अभय सिंह )
सरकार ने सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग का नियम एक अप्रैल, 2023 से अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सोने की ज्वैलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लोगो और शुद्धता का निशान (जैसे कि 22K या 18K जैसा लागू हो)भी होना अनिवार्य कर दिया है।