मुख्तार अंसारी को हुई उम्रकैद की सजा ?

रायबरेली(Raebareli)(अभय सिंह)

मुख्‍तार अंसारी को अदालत ने धारा 148, 149 और 302 के तहत दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे छह महीने और जेल में रहना होगा। इसके अलावा एक अन्‍य धारा के तहत 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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Mukhtar Ansari Life Imprisonment: अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना
Awadhesh Rai Murder Case: अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वाराणसी की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है.
Mukhtar Ansari Life Imprisonment: अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना

मुख्तार अंसारी ( Image Source : PTI )

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Mukhtar Ansari Life Imprisonment: वाराणसी (Varanasi) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वाराणसी के एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अवधेश राय हत्याकांड में ये फैसला सुनाया, साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोपहर बाद इस केस में सजा का एलान कर दिया. कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पूर्व विधायक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा है. 32 साल इस पुराने मामले आईपीसी 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

डिस्क्लेमरः यह ABP News से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ रायबरेली रिपोर्ट टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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