16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं केंद्र
(दीपेन्द्र सिंह संपादक)
रायबरेली
के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों से जुड़े दिशा-निर्देशों की राज्यों को फिर से याद दिलाई है। केंद्र ने सभी से इन दिशा-निर्देशों का पालन करने व कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में कोचिंग संस्थानों को लेकर यह दिशा-निर्देश जारी किया था। दिशा-निर्देश में कोचिंग संस्थानों को 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला न देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कोचिंग में प्रति छात्र कम से कम एक वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित करने को भी कहा है।
कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए इस कदम में केंद्र ने कोचिंग के रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे। इस बीच दिल्ली में हुए हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए केंद्र ने फिर से राज्यों को इसे लेकर सतर्क किया है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही देश में हर साल नए-नए कोचिंग संस्थान अस्तित्व में आ जाते हैं। ऐसे में इस समय इन पर नजर रखना बेहद जरूरी है।
गौरतलब है कि कोचिंग संस्थानों से जुड़े इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर एक लाख तक का जुर्माना या फिर उसका रजिस्ट्रेशन रद करने की व्यवस्था भी की गई है। हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में तीन छात्रों की बेसमेंट में डूबकर मौत हो गई थी।