क्यों जरूरी है दुकान के बाहर GST नंबर का होना..

Raebareli(अभय सिंह)

GST नेटवर्क पोर्टल पर पंजीकृत कारोबारियों के लिए दुकान, औद्योगिक इकाई या फिर अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड पर GST नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कारोबारी से ₹50000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। 16 मई से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) की तरफ से GST सत्यापन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सीबीआईसी के अधिकारी सभी कारोबारियों से जीएसटी नंबर प्रदर्शित करने के नियम को सख्ती से लागू करने की हिदायत दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस अभियान की मदद से GST कलेक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं GST एक्सपर्ट प्रवीण शर्मा ने बताया कि कारोबारियों को अपने परिसर में टंगे साइन बोर्ड में GST नंबर, मोबाइल नंबर ,पता ईमेल आईडी साफ-साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। दिए गए मोबाइल नंबर पर GST नंबर लेने वाले फर्म के मालिक से संपर्क भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि GST नंबर के प्रदर्शन को अनिवार्य करने से कंपोजिट स्कीम में शामिल सर्विस सेक्टर के कारोबारी ग्राहकों से फर्जी तरीके से GST नहीं वसूल सकेंगे। सालाना 50 लाख से कम का कारोबार करने वाले रेस्त्रांरा या ढाबे मालिक कंपोजिट स्कीम में शामिल होते हैं और उन्हें GST वसूलने का कोई हक नही होता है।सूत्रों के मुताबिक अभियान के तहत पहले उन अधिकारियों के पास अधिकारी जा रहे हैं, जिन्होंने अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रखा है। दूसरी तरफ, कारोबारी संगठनों का मानना है कि इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा।

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